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राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना : सरकार 25 लाख तक दे रही है हेल्थ बीमा, कैसे करें आवेदन

Category: sarkari-yojana » by: Lalchand » Update: 2024-07-31

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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 2024

राजस्थान सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान" शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य राजस्थान के नागरिकों को चिकित्सा खर्चों से राहत देना है। योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लोग गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं के इलाज का खर्च उठा सकें।

राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की पृष्ठभूमि और उद्देश

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान, पहले से ही संचालित चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का एक नया रूप है। इस योजना के तहत, पहले 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता था, जिसे अब 25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना मुख्यतः गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है, जो उच्च चिकित्सा खर्चों का वहन करने में सक्षम नहीं हैं।

Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana के लाभ और विशेषताएं

  1. स्वास्थ्य बीमा राशि: योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह बीमा किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज के लिए मान्य है।
  2. प्रीमियम: योजना में शामिल होने के लिए कुछ परिवारों को 850 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है। हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थियों को यह प्रीमियम नहीं देना पड़ता।
  3. दुर्घटना बीमा: योजना के तहत दुर्घटना बीमा भी शामिल है। अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में अपाहिज हो जाता है, तो उसे 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।
  4. डे केयर पैकेज: कैंसर के इलाज के लिए 73 तरह के डे केयर पैकेज भी उपलब्ध हैं, जिसमें मरीज को उसी दिन इलाज के बाद छुट्टी दी जाती है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पात्रता मानदंड

  • निवास: आवेदक को राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है।
  • जन आधार नंबर: योजना में शामिल होने के लिए आवेदक के पास जन आधार नामांकन होना चाहिए।
  • आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

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राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आवेदन प्रक्रिया

  1. जन आधार नामांकन: सबसे पहले, जन आधार कार्ड या जन आधार पंजीकरण रसीद प्राप्त करें। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है, तो नजदीकी जन आधार केंद्र पर जाकर इसका नामांकन करवाएं।
  2. ऑनलाइन आवेदन: राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें। ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
  4. प्रीमियम भुगतान: यदि आपका परिवार योजना के लिए 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने वाला है, तो ऑनलाइन भुगतान करें।

How to register online for Rajasthan Ayushman Arogya Yojana

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. एसएसओ पोर्टल पर जाएं: https://sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. एसएसओ आईडी बनाएं: यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, तो इसे बनाएं।
  3. फॉर्म भरें: 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. प्रीमियम का भुगतान: यदि आवश्यक हो, तो प्रीमियम का भुगतान करें।
  6. फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज़ सत्यापित करने के बाद, आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभार्थियों की सूची

इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभार्थियों को शामिल किया गया है:

  1. निःशुल्क लाभ पाने वाले: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार, सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, राज्य सरकार के विभागों/बोर्डों/निगमों या सरकारी कंपनियों में काम करने वाले अनुबंध कर्मचारी, छोटे सीमांत किसान, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले लोग, आदि।
  2. 850 रुपये का भुगतान करके योजना का लाभ लेने वाले: वे सभी जो निःशुल्क श्रेणी में नहीं आते, सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी, आदि।

Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana official website

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट (https://sso.rajasthan.gov.in/) है, जहां से आप योजना से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

सारांश

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान राज्य की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है बल्कि उन्हें उच्च चिकित्सा खर्चों से भी राहत देती है। योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, लाभार्थी राज्य के किसी भी अस्पताल में नि:शुल्क इलाज का लाभ उठा सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान क्या है?

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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राजस्थान राज्य की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता है।

इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है?

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राजस्थान के सभी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, छोटे सीमांत किसान, और अनुबंध कर्मचारियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। अन्य परिवार 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना में क्या-क्या शामिल है?

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इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले पांच दिन और डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन तक का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना बीमा, कैंसर के लिए डे केयर पैकेज, और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है।

प्रीमियम कितना है और कौन इसे भुगतान करता है?

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योजना के तहत अधिकांश लाभार्थियों को 850 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भुगतान करना होता है। हालांकि, कुछ वर्ग जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को इस प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता, इसे राज्य सरकार वहन करती है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?

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योजना के लिए पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं, एसएसओ आईडी बनाएं और आवेदन फॉर्म भरें।

एसएसओ आईडी कैसे बनाएं?

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एसएसओ आईडी बनाने के लिए राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाएं। जन आधार नंबर या जीमेल आईडी का उपयोग करके पंजीकरण करें और आवश्यक जानकारी भरें।

क्या इस योजना में दुर्घटना बीमा शामिल है?

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हाँ, इस योजना में दुर्घटना बीमा भी शामिल है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख रुपये, अपाहिज होने पर 3 लाख रुपये और अन्य शारीरिक क्षति पर 1.5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

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आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जन आधार पंजीकरण रसीद, निवास प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है।

योजना का लाभ कब से मिलेगा?

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पंजीकरण करने के बाद योजना का लाभ 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। यदि पंजीकरण 31 जुलाई के बाद किया जाता है, तो लाभार्थियों को योजना का लाभ 1 नवंबर से मिलेगा।

अधिक जानकारी के लिए किससे संपर्क करें?

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अधिक जानकारी के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर 18001802117 पर संपर्क करें।

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